2 करोड़ 53 लाख 72 हजार रूपये से संबंधित 110 परिवाद और 7 ईजरा प्रकरणों का निराकरण
सीहोर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को सीहोर जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने गौरांवित कर दिया। मध्य प्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट में लगाई गई वृहद लोक अदालतों के दौरान सीहोर जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने सब से अधिक कुल 2 करोड़ 53 लाख 72 हजार रूपये से संबंधित 110 परिवाद और 7 ईजरा प्रकरणों का निराकरण कर दिया। काफी कम समय में 110 प्रकरणों का निराकरण करने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा भी सीहोर जिला उपभोक्ता फोरम के कार्य की सराहना की गई।

जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट परिसर में वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। वृहद लोक अदालत में कुल 2 करोड़ 53 लाख 72 हजार रूपये से संबंधित 110 परिवाद और 7 ईजरा प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों में बैंक, बीमा,क्रेता विक्रेता, कंपनी से संबंधित मामले शामिल रहे। 

वृहद लोक अदालत का शुभारंभ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश योगेश दत्त शुक्ला और उपभोक्ता फोरम सीहोर की सदस्य न्यायाधीश श्रीमति पूजा खनूजा और सोमेंद्र सक्सेना के द्वारा माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। 

उपभोक्ता फोरम न्यायाधीश श्रीमति पूजा खनूजा ने बताया की नागरिक किसी भी सामान को खरीदते समय पक्का बिल जरूर प्राप्त ले। बीमा योजनाओं का लाभ लेते समय भी कंपनी के दस्तावेजों का अध्यायन ध्यान पूर्वक करें जिससे ग्राहक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के शिकार नही होंगे।

उपभोक्ता फोरम सीहोर सदस्य न्यायाधीश श्रीमति पूजा खनूजा और न्यायाधीश सोमेंद्र सक्सेना ने सभी प्रकरणों से संबंधित पक्षों को सुना और दस्तावेजों का निरीक्षण किया। वृहद लोक अदालत के दौरान 110 प्रकरणों का निराकरण राजीनामें के आधार पर सफलता पूर्वक किया गया। वादी और परिवादियों को वृहद लोक अदालत से लाभ प्राप्त हुआ।

Mukesh Mehta
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