जिले में मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा एवं राजसात किए वाहनों के निवर्तन के लिए सीलबंद निविदाएं जिला आबकारी कार्यालय में आमंत्रित की गई है। आबकारी अधिनियम-1916 के अंतर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा वाहनों का विक्रय किया जाना है। निविदा की शर्तों एवं निविदा फार्म क्रय, प्राप्त किए जाने तथा अन्य जानकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में 24जनवरी 2023 को 12:00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

राजसात वाहन के निवर्तन के लिए निविदा की पूर्ति के पश्चात् इच्छुक व्यक्ति द्वारा सीलबंद निविदाएं 24 जनवरी 2023 को दोपहर 01:00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय में जमा की जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दिनांक एवं समय पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाएं ग्राहय नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाएं 24 जनवरी 2023 को दोपहर 03:00 बजे कलेक्टर सभाकक्ष, में उपस्थित निविदादाताओं, अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा खोलने की प्रक्रिया में प्रत्येक उपस्थित को कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम के लिए सावधानी रखना होगी। वाहन के निविदा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आफॅसेट प्राईज की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक, अधिसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से बैंक ड्राफट, बैंकर्स चेक एवं बैंक केश आर्डर जिला आबकारी कार्यालय के नाम जमा किया जाना अनिवार्य हैं। वाहन जिस हाल में है, जहां खड़ा है, उसी हालत में सौंपा जाएगा।

Mukesh Mehta
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