पुराने अधिनियमों (वेट, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेशकर आदि) से सम्बंधित, लंबित अपील प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिये सम्बंधित अपील कार्यालयों में कैम्प आयोजित किये जायेंगें। आयुक्त, वाणिज्यिक कर लोकेश कुमार जाटव ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपील कैम्प लगाने के निर्देश जारी किये हैं। मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 46 में कर निर्धारण आदेशों की तामीली दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील किए जाने का प्रावधान है। स्वीकृत देय राशि का शत-प्रतिशत तथा शेष माँग राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करके अपील प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार एकपक्षीय कर निर्धारण आदेशों में अतिरिक्त माँग की राशि में से करदाता द्वारा स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत एवं शेष माँग राशि का 5 प्रतिशत अपील के साथ भुगतान करना अनिवार्य होता है। अपीलार्थी द्वारा जिन प्रकरणों में अतिरिक्त माँग की राशि में से स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत एवं शेष राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है, उनमें शेष बकाया राशि की वसूली हेतु स्थगन आदेश जारी किए जाते हैं।

अपील प्राधिकारी (उपायुक्त) स्तर पर अपील प्रकरणों में 50 लाख से ज्यादा कर/ब्याज/शास्ति आदि की राशि निहित है। इसी प्रकार अपीलीय प्राधिकारी (अपर आयुक्त) स्तर पर अपील प्रकरणों में एक करोड़ से ज्यादा कर/ब्याज/शास्ति आदि की राशि निहित है। ऐसे अपील प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाना है। अपील कैम्प इन्दौर, छिन्दवाड़ा, सागर, खण्डवा, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना के अपील कार्यालयों में किये जायेंगें। जिन करदाताओं द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाएगा, उनके अपील प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर एकपक्षीय निर्णय लिया जायेगा। अपील कैंप अपीलीय प्राधिकारी श्री नारायण मिश्र के समक्ष भोपाल में 6, 7 फरवरी एवं 16, 17मार्च 2023 को, आयोजित होंगे।

Mukesh Mehta
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