भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के आधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 में परिवर्तन किये गये हैं।    निर्वाचकों से आधार क्रमांक की जानकारी संग्रहण करने के प्रावधान तथा प्रक्रिया की जानकारी में बताया गया कि 01 अगस्त 2022 से यह प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। यदि निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे। 01 अगस्त 2022 को राजनैतिक दलों की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किये जावें, इसी दिन बीएलओ, अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं का आधार नम्बर दर्ज करें। आवेदन पत्र बीएलओ या ईआरओ को भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप्प, NVSP एवं वोटर पोर्टल के माध्यम भर सकते हैं।

      निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की अर्हता तिथि पूर्व में 1 जनवरी रखी गयी थी परंतु अब वर्ष में चार दिनांकों में अर्हता तिथि रखी गयी है जो उस वर्ष की 01 जनवरी, 01 अप्रेल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (Voter List) में जुड़वाने की पात्रता हो जाती है। आवेदक अब पूर्व से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं जो बाद में 18 वर्ष पूर्ण करेंगे। पूर्व में निर्वाचक के पत्नी के रिश्ते का उल्लेख था, अब उसके स्थान पर अब Spouse (पति/पत्नि) का प्रावधान किया गया है।

      निर्वाचकों के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता पड़ती थी। उनमें भी संशोधन किया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप – 6. आधार संग्रहण हेतु प्रारूप-6 (ख), किसी निर्वाचक के नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरूद्ध प्रारूप-7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांग जन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है।

वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गयी जिसमें अवगत कराया गया कि दिनांक 4 अगस्त 2022 से 24 अक्टूबर 2022 तक पुनरीक्षण पूर्व की कार्यवाही अर्थात तैयारी की जाएगी। 9 नवम्बर 2022 से वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2022 तक नाम जोड़ने तथा आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। 26 दिसम्बर 2022 तक आवेदन पत्रों का निराकरण होगा तथा 5 जनवरी 2023 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। जिन जिलों में महिला मतदाता का प्रतिशत कम हो, बढ़ाया जावे। प्राप्त शिकायतों का निपटारा शीघ्र किया जावे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें उपलब्ध बजट का शीघ्र उपयोग किया जावे।

Mukesh Mehta
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