भेरूंदा

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर द्वारा निम्न आरोपीयो सौतेले पिता एवं भाई को धारा 376 (2) (च) भादवि एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं मां को सहयोग करने के आरोप में धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण : मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बनाया गया कि अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 04.01.20.20 की चाईल्ड लाईन सीहोर कि काउंसलर श्रीमति राजकुमारी के साथ थाना कोतवाली सीहोर पहुंचकर रिपोर्ट किया कि मैं घर के काम करती हूं मेरी उम्र 13 साल है मेरी मम्मी की शादी ग्राम छावन तामील असला जिला बैतुल में हुई थी। मेरे पापा को लकवा हो गया था तो करीबन 10 साल वर्ष पहले मेरी मम्मी ने दूसरे आदमी से शादी कर ली थी और मुझे अपने साथ लेकर ग्राम रूजनखेडी टप्पर थाना नसरुल्लागंज जिला सीहोर में आकर रहने लगी। पिछले एक साल से मेरा सौतेला पिता मेरे साथ शराब पीकर जबरदस्ती करके गलत संबंध बना लिया और जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे मारा पीटा मैने यह बात मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी ने इसका विरोध नहीं किया और सौतेले पिता का साथ देते हुए संबंध बनाने को कहा और मेरे सौतेला पिता मे मेरे साथ मारपीट करते हुये अक्सर जबरदस्ती गलत काम करते रहा । 03 माह से मेरा पेट बड़ा हुआ दिखा तो मेरी मम्मी ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मम्मी व मेरा सौतेला पिता मुझे नसरुल्लागंज अस्पताल में ले गये और मुझे बोला कि कोई भी बात किसी को बताएगी तो मुझे जान से खत्म कर देंगे। बच्चो का ध्यान रखने वाली राजकुमारी मैडम हमारे पर आई थी मैन उनको जो मेरे सोतेले पापा ने जो मेरे साथ गलत काम किया उसके बारे में बता दिया फिर मैडम मुझे अपने साथ लेकर थाने में रिपोर्ट कराई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नसरुल्लागंज में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफतार कर बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपराध की विवेचना निरीक्षक उपा मरांबी व उप निरीक्षक अपर्णा भटट द्वारा की गई।

पीडिता को जब न्यायालय नसरुल्लागंज में धारा 164 के कथन हेतु जब लाया गया तो पीडिता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बताया कि उसका सोतेला भाई के द्वारा भी ऊसके साथ दुष्कर्म किया गया है। अभियुक्त सौतेले भाई को थाना नमस्लागंज द्वारा दिनांक 06/09/2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रविन्द्र कुमार शर्मा तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य एवं दस्तावेजी तथा प्रस्तुतिकरण से सहमत होते हुये आरोपीयो को धारा 376 (2)(च) भादवि एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं मां को सहयोग करने के आरोप में धारा 16/17 पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 3000 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिरीष उपासनी तहसील नसरूल्लागंज द्वारा की गई

Mukesh Mehta
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