शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सत्र 2024-25 के लिए प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता, नवीनीकरण मान्यता आवेदन के लिए नवीन आदेशानुसार अंतिम तिथि 11 से 15 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा। पूर्व में 30 नवम्बर 2023 निर्धारित की गई थी।

     राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराजू एस ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता, मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसायटी, ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में 5,000 ( पांच हजार रूपये) की राशि अतिरिक्त जमा करने पर 11 से 15 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा। शासन के निर्णय अनुसार विलंब शुल्क 5,000 (पांच हजार रूपये) के साथ मान्यता आवेदन 11 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा। इस तिथि के पश्चात सत्र 2024-25 के लिए मान्यता आवेदन नहीं किये जा सकेंगे।

Mukesh Mehta
Mukesh Mehta

सीहोर और आसपास के क्षेत्रों की ताजा एवं महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने वाला डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। हमारा उद्देश्य स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं, सामाजिक गतिविधियों और क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को निष्पक्ष, जिम्मेदार और सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।

हम राजनीति, अपराध, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, धर्म, सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय घटनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की खबरें प्रकाशित करते हैं।

हमारा प्रयास है—आप तक सही खबर, सही समय पर पहुंचाना।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *