सीहोर,24 मार्च,2024
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है । चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते हैं । जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है । जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने अधिनियम 1967 के तहत जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों, प्रबंधकों को आदेश दिया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें । ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन सायं 5.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए । यह आदेश 06 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा ।

Mukesh Mehta
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