विधिक जागरूकता शिविर हुआ आयोजित

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आरएन चंद के निर्देश पर ग्राम पंचायत अल्हादाखेड़ी एवं हसनाबाद में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

​शिविर में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी ने निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015, लोकोपयोगी लोक अदालत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव श्री दांगी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उपसमिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के द्वारा समाज के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत विधिक सेवा के पात्र व्यक्तियों को कोर्ट फीस, तलवाना, टाइपिंग, फोटोकॉपीखर्च, गवाह का खर्च एवं वकील फीस का भुगतान कर सहायता की जाती है।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीस उद्दीन अब्बासी ने आगामी नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों की जानकारी ग्राम वासियों को दी गई। शिविर में तहसीलदार श्री नरेंद्र बाबू यादव सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

Mukesh Mehta
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