न्यायालयीन प्रकरणों, विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण

      उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के निर्देशानुसार 05 अगस्त 2023 को “समाधान आपके द्वार” के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में विशेष लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें समस्त आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, एनआईएक्ट, आबकारी अधिनियम, विद्युत प्रकरण, वन तथा राजस्व आदि विभागों के लंबित तथा प्रि-लिटिगेशन मामलों को जिले के समस्त न्यायिक तथा राजस्व न्यायालयों तथा सम्बंधित विभागों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा चिन्हित कर अधिक से अधिक संख्या में निराकृत किया जावेगा।

      इस संबंध में अपर कलेक्टर बृजेश सक्सेना ने सभी संबंधित विभिागें को निर्देश दिए है और समाधान शिविर 5 अगस्त को प्रात: 11 बजे से 3.30 बजे तक आयोजन एवं क्लस्टरों का गठन तथा संबंधित अधिकारियों को शिविर प्रभारी बनाया गया हे। अपर कलेक्टर सक्सेना द्वारा जारी आदेशानुसार तहसीलदार नरेन्द्र बाबू यादव को सीहोर ग्रामीण, तहसीलदार श्रीमति पूर्णिमा शर्मा को सीहोर नगर

तहसीलदार श्रीमति सपना झीलेरिया को श्यामपुर, प्रभारी तहसीलदार आष्टा श्रीमति नीलम को आष्टा, प्रभारी तहसीलदार जावर अमित सिंह जावर, प्रभारी तहसीलदार श्री आर.आर.अहिरवार को इछावर, प्रभारी तहसीलदार रेहटी जयपाल उइके को रेहटी, प्रभारी तहसीलदार भैंरूंदा अविनाश सोनानिया को भैरूंदा, तथा प्रभारी तहसीलदार बुधनी सौरभ वर्मा को तहसील बुधनी का प्रभारी बनाया गया है।

      “समाधान आपके द्वार” शिविर में समझौता योग्य प्रकरणों की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी वन एवं कार्यपालन यंत्री विधुत तथा राजस्व प्रकरणों से संबंधित तहसलदार द्वारा पक्षकारों के मध्य समझसैता संबंधि कार्यवाही संपादित की जाएगी। समझौता येग्य प्रकरणों में पक्षकारों को सूचना राजस्व निरीक्ष, पटवारी, कोटवार, लाईनमेन, बीट गार्ड, थाना प्रभारी पैरालीगल वॉलिन्टिर, समाजसेवी आदि के द्वारा दी जाएगी। अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा शिविर आयोजन की समीक्ष  करेगें। अनुभागवार, जनपदवार क्लस्टर में विभाजित किया गया है।

      प्रत्येक क्लस्टर के लिए ग्राम पंचायत वार बीटगार्ड, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, पटवारी, कोटवार, लाइनमेन आदि को सम्मिलित किया जा रहा है। इन दलों के द्वारा चिन्हित प्रकरणों, मामलों में सम्बंधित ग्राम में जाकर पक्षकारों के मध्य सुलह चर्चा, समझाइश के माध्यम से राजीनामे का प्रयास किया जावेगा तथा राजीनामा के लिए पक्षकारों की सहमति होने पर सम्बंधित विभाग, न्यायालय के समक्ष मामला निराकरण के लिए रखा जावेगा। सभी आमजन से अनुरोध है कि वे “समाधान आपके द्वार” के अंतर्गत 05 अगस्त 2023 को आयोजित लोक अदालत शिविर में अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रकरणों का निराकरण कराने का कष्ट करें।

Mukesh Mehta
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